पक्षकार को जितनी परेशानी अपने विरोधी पक्षकार से नहीं होती, उससे ज्यादा
2.
छत्तीसगढ़ भरण-पोषण तथा कल्याण नियम के तहत अधिकरण नियमानुसार विरोधी पक्षकार को आवेदक (वरिष्ठ नागरिक अथवा माता-पिता) के भरण-पोषण के लिए अधिकतम दस हजार रूपए तक भुगतान करने का आदेश दे सकता है।
3.
प्रतिवादी सं0-2 व 3 द्वारा जबाबदावे में वादपत्र का समर्थन किये गये है जब कि मुख्य विरोधी पक्षकार प्रतिवादी सं0-1 ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वादी के इस तर्क का खण्डन किया है कि विवादित जगह पर वादी सं0-1 मालिक काबिज है और उसका मकान बना है।
4.
गोयल ने बताया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है तथा विरोधी पक्षकार रतनलाल को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी माता के भरण-पोषण हेतु अधिकतम रुपए दस हजार की राशि अपनी माता श्रीमती एजी देवी को प्रतिमाह देगा।